Up Panchayat Election 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, 2015 के आधार पर होगा पंचायत चुनाव में आरक्षण
1 min readलखनऊ. यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव (Up Panchayat Election) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट (Allahabad High court) की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि प्रदेश में सीटों के आरक्षण में साल 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाए. साथ ही अदालत ने कहा है कि राज्य में 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाएं.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) के आदेश से साफ है कि यूपी में अब पंचायत चुनाव नए आरक्षण से कराए जाएं. बता दें कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने पंचायत चुनाव आरक्षण की फाइनल सूची पर रोक लगा दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि राज्य सरकार को पंचायत चुनाव (Up Panchayat Election) में 2015 को बेस ईयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है.
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