UP Panchayat Chunav: हाईकोर्ट का निर्देश, इस तारीख तक संपन्न करायें पंचायत चुनाव
1 min readलखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chuanv) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने गुरूवार को अहम निर्देश जारी किया. हाईकोर्ट ने 15 मई तक पंचायत चुनाव प्रक्रिया (UP Panchayat Chuanv) संपन्न कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव, 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने की व्यवस्था चुनाव आयोग और सरकार कराये.
हाईकोर्ट (Allahabad High court) में विनोद उपाध्याय ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव न होने को लेकरयाचिका दाखिल की थी. याचिका में पांच साल के अंदर पंचायत चुनाव न कराए जाने को आर्टिकल 243(e) का उल्लंघन माना था.जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने को वजह बताया था.
सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने पक्ष रखा. वहीं याची की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस आर.आर अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है.
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हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chuanv) मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव पूरे करा लिए जाने थे.
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