इलाहाबाद HC की टिप्पणी, हम प्रियंका और सलामत की शादी को हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखते
1 min readप्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने कथित लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के सलामत अंसारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करना दो लोगों की पंसद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होगा.
कोर्ट ने कहा, “हम प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी को हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे दोनों अपनी मर्जी और पसंद से एक साल से ज्यादा समय से खुशी और शांति से रह रहे हैं. न्यायालय और संवैधानिक अदालतें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”
इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High court) ने अपने आदेश में कहा कि कानून किसी भी व्यक्ति को अपनी पंसद के व्यक्ति के एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वे समान या अलग धर्म के ही क्यों न हों. यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा है.
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बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर पिछले साल अगस्त में शादी की थी. प्रियंका ने शादी से पहले इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम बदलकर आलिया रख लिया था. प्रियंका के परिजनों ने सलामत पर “किडनैपिंग” और “शादी के लिए बहला-फुसलाकर भगा” ले जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में पॉक्सो एक्ट भी शामिल किया गया था. परिवार का दावा था कि जब शादी हुई तो उनकी बेटी नाबालिग थी. सलामत ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी.
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