बिहार में छह सितंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन, जानिये क्या है सरकार का दिशा निर्देश
1 min readपटना. बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए छह सितंबर तक लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान किया है। सोमवार को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिशानिर्देॆश जारी किया। लॉकडाउन को लेकर 30 जुलाई को जो दिशा निर्देश जारी हुआ था, वहीं प्रभावी होगा।
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क्या है सरकार का दिशानिर्देश:
केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम को 50 फीसदी कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति।
बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट।
राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे।
चिकित्सीय और आवश्यक सेवाओं को इजाजत दी गई है।
व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। दुकानें भी खुलेंगी। मॉल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
टैक्सी और ऑटो सेवा पूर्व की तरह चलेंगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी। निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी विकल्प के साथ खोलने की अनुमति।
सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति दी गई है।
पूजा स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित।