बिहार में अब शादी समारोह में शामिल होंगे 20 लोग, जानिये सरकार का पूरा दिशानिर्देश
1 min readपटना. बिहार सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन (Bihar Lockdown Extended) को जारी करने का फैसला लिया है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इसकी जानकारी दी. इस बार लॉकडाउन के नियमों में कई बदलाव (Bihar Lockdown new Guidelines) किया गया है.
बिहार सरकार ने शादी समारोह में पहले 50 लोगों को इजाजत दी थी, जिसे अब घटाकर 20 कर दिया (Bihar Lockdown new Guidelines) गया है. अब राज्य में अब शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. डीजे और बैंड बाजा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. शहरी क्षेत्रों में दुकान खोलने के नियमों में बदलाव किया गया है. पहले दुकानों को सात से 11 बजे तक खोलने की अनुमति थी, जिसे अब घटाकर छह से 10 किया गया है.
बिहार में 25 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान
सरकार का पूरा दिशानिर्देश:
राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे ( जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग के ऑफिस खुले रहेंगे)
अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान उनके निर्माण एवं वितरण इकाई, सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करते रहेंगे.
वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. (बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई कॉंंमर्स से जुड़ी गतिविधियां, कृषि एवं उससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवायें, केबल सेवायें, पेट्रोल पंप, एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरिंग हाउस, निजी सुरक्षा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगें.)
आवश्यक खाद्य सामाग्री एवं फल और सब्जी की दुकानें( ठेला पर घूम घूमकर बिक्री, मांस मछली, पीडीएस दुकानें शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से 10 तक खुले रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत
बीज और खाद की दुकानें सोमवार और गुरूवार को खुलेंगी
सार्वजनिक स्थानों पर वाहन या पैदल आवागमन पूर्णत प्रतिबंध रहेगा
सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. (रेल, वायुयान और ट्रेन से आने वालों के लिये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी क्षमता के साथ इजाजत दी गई है. मालवाहक वाहन, निजी वाहन (जिसमें ट्रेन, हवाई जहाज के यात्री हों), ऑफिस जाने वाले वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर जाने वाले निजी वाहन को अनुमति दी गई है. ई पास (विशेष कार्य हेतु) वाहनों के लिये जारी किया जायेगा.
सभी स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. परीक्षा भी नहीं ली जायेगी
रेस्टोरेंट और खाने की दुकान बंद रहेगी. (होम डिलिवरी सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक). एनएच पर कार्यरत ढ़ाबा भी take Home की तर्ज पर काम करते रहेंगे.
सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिये पूरी तरह बंद रहेंगे.
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्वीमिंग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे.
विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे, डीजे और विवाह जुलूस पर रोक रहेगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को तीन दिन पहले देनी होगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में 20 लोगों को अनुमति
सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिला में चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे.
रोजगार के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत और शहरी क्षेत्र में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य जारी रहेंगे.
सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में मुफ्त राशन दिया जायेगा.
सरकारी कोविड अस्पताल में खुलेगा सामुदायिक किचेन, मरीजों के अटेंडेट के लिये खुलेगा किचेन.
लीची और आम की पेटी बनाने के लिये सीमित संख्या में आरा मिलों को खोलने की इजाजत दी गई है.
लेटेस्ट खबरों के लिये Boundaryline.in पर क्लिक करें. आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं.