बिहार पंचायत चुनाव में आरक्षण में नहीं होगा बदलाव, पहले वाले ही व्यवस्था रहेगी
1 min readपटना. बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav) में आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा. इस साल होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav) में आरक्षण की व्यवस्था पहले वाली ही रहेगी. बिहार कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में मंगलवार को इस संबंध में फैसला लिया गया.
बता दें कि राज्य में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके कारण 300 ग्राम पंचायतें पूरी तरह नगर निकाय का हिस्सा बन चुके हैं. इसके अलावा कई ग्राम पंचायतों का कुछ ही हिस्सा नगर निकाय में गया है. इसे देखते हुये पहले वाली आरक्षण व्यवस्था (Reservation in Panchayat Election) को बहाल रखने का निर्देश दिया गया है. 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav) तक यह व्यवस्था रहेगी.
कैबिनेट के इस फैसले से राज्य की करीब आठ हजार पंचायतों में मुखिया के पद, ग्राम कचहरियों में सरपंच के पद, करीब एक लाख 14 हजार वार्डों में वार्ड सदस्यों के पद, ग्राम कचहरियों के एक लाख 14 हजार पंचों के पद, पंचायत समिति के कुल 11497 पद और जिला पार्षद के 116 पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा.
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इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में ईवीएम की खरीद के लिये 122 करोड़ की राशि मंजूर की गई. पंचायत चुनाव के लिये 15 हजार कंट्रोल यूनिट और 90 हजार बैलेट यूनिट की खरीद होनी है. बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम से मतदान होना है. बता दें कि बिहार में प्रमंडलवार पंचायत चुनाव के तहत एक जिले की सभी पंचायतों में एक ही दिन में चुनाव संपन्न होगा. एक जिले में किसी भी स्थिति में चुनाव के लिए दो तिथि निर्धारित नहीं होगी.
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