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April 12, 2024

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बिहार पंचायत चुनाव: वर्तमान मुखिया के लिये जरूरी खबर, 31 मार्च तक पूरा करें यह काम, वरना…

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Bihar Panchayat Election first phase

Bihar Panchayat Chunav (Photo-Twitter)

पटना. बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) में वर्तमान मुखिया कैंडिडेट को लेकर  पंचायती राज विभाग ने फरमान जारी किया है.  पंचायती राज विभाग के नये फरमान के तहत 31 मार्च 2020 तक हुए खर्च का अंकेक्षण (ऑडिट) पूरा नहीं कराने वाले मुखिया अयोग्य घोषित होंगे.

पंचायती राज अधिनियम के अनुसार अंकेक्षण समय पर कराना अनिवार्य है. अगर कोई मुखिया इस कार्य को नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि वह संवैधानिक दायित्व को निभाने में असफल रहे. ऐसा नहीं करने वाले मुखिया अयोग्य घोषित किए जाएंगे. बता दें कुछ दिन पहले पंचायती राज विभाग ने निर्देश दिया था कि नल-जल योजना को जो मुखिया तत्परता से पूर्ण नहीं करायेंगे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. सभी मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को उपयोगिता प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा. मुखिया के लगातार मिल रहे गड़बड़ियों को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं.

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बता दें कि बिहार में अप्रैल- मई में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) के लिये वोटिंग होनी है. चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारी जोरों पर है. मुखिया, सरपंच सहित सभी पदों को लेकर सिंबल का निर्धारण किया जा चुका है. पहली बार बिहार में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है, जिसे लेकर भी तैयारी की जा रही है.

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