Bihar Panchayat Election: मंत्री, विधायक और सांसद के लिये जारी हुआ फरमान, जानिये क्या है नया दिशानिर्देश ?
1 min readबिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) की ताऱीखों का अभी भले ही ऐलान नहीं किया गया है, मगर राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) को लेकर जोर-शोर से तैयारयों में जुटा है. निर्वाचन आयोग ने अब मंत्री, विधायक और सांसद को लेकर नया फरमान जारी किया है.
चुनाव आयोग की तरफ से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक मंत्रियों या सांसद व विधायकों को निर्वाचन एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा मतगणना के दौरान कोई सरकारी व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता (एजेंट) नहीं बन सकेगा. यदि कोई इस दिशानिर्देश का उल्लंघन करता है तो उसे तीन माह की कारावास, जुर्माना या दोनों का दंड हो सकता है.
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राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सुरक्षाकर्मियों के मतगणना हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. उम्मीदवार या उसके द्वारा नियुक्त निर्वाचन एजेंट अपने चुनाव क्षेत्र के लिए एक ही मतगणना एजेंट की नियुक्त कर सकेंगे. चाहे उस वार्ड में मतदान केंद्रों या मतगणना मेजों की संख्या एक या एक से अधिक हो. इसके अलावा उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने एजेंट के रूप में यथासंभव प्रौढ़ एवं अनुशासित व्यक्तियों को नियुक्त करें.
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