बिहार में खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान, जिम और क्लब को भी खोलने की इजाजत, जानिये पूरा दिशानिर्देश
1 min readपटना. कोरोना केस में कमी आने के बाद बिहार में अनलॉक (Bihar Unlock) की प्रक्रिया जारी है. नीतीश सरकार ने अब राज्य में रेस्टोरेंट में लोगों को बैठकर खाने की अनुमति दे दी है. 50 फीसदी क्षमता के साथ लोग रेस्टोरेंट और खाने के होटल में आ सकेंगे. वहीं सरकार ने शैक्षणिक संस्थान को भी खोलने का आदेश दिया है. नये आदेश बुधवार 07 जुलाई से लागू होंगे.
सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है. टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे. विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, ग्यारहवीं एवं बारहवीं तक के विद्यालय 50 फीसदी छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे. शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी. इसके अलावा रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान का संचालन 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा. सीएम ने कहा कि कोरोना के केस भले ही घटे हैं, मगर अभी भी सावधानी की जरूरत है.
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जानिये क्या है दिशानिर्देश:
1. सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोला जायेगा. टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे.
2. विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान और ग्यारहवीं से बारहवीं तक के विद्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. इसके अलावा राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी हो सकेगा.
3. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पुल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. स्टेडियम को सिर्फ खिलाड़ियों के अभ्यास के लिये खोला जायेगा.
4. रेस्टोरेंट एवं खाने के होटल बैठने की क्षमता के 50 फीसदी के साथ खोले जायेंगे.
5. विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति होगी. डीजे एवं बारात जुलूस प्रतिबंधित रहेगा.
6. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल में आमजनों की इंट्री बंद रहेगी.
7. दुकानें शाम सात बजे तक ही खुलेगी. नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.
8. सभी पार्क एवं उद्यान सुबह छह से 12 बजे दोपहर तक ही खोले जायेंगे.
9. इसके अलावा पूर्व में जारी आदेश मान्य होंगे.
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