बाटला हाउस एनकाउंटर केस: आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा, गांव में पसरा सन्नाटा
1 min readनई दिल्ली/आजमगढ़. बाटला हाउस एनकाउंटर केस (Batla House Encounter case) में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है. आरिज खान पर 11 लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अदालत ने इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है.
आतंकी आरिज खान को 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर (Batla House Encounter case) में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए दोषी पाया गया है. अदालत ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया था.
वहीं फैसला आने के बाद दिल्ली स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि इस फैसले से मुठभेड़ में शामिल पुलिस और टीम के मनोबल को बढ़ावा देगा. मुठभेड़ में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि है.
क्या है बाटला हाउस एनकाउंटर:
सितंबर 19, 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को ढेर कर दिया. जबकि दो अन्य संदिग्ध सैफ मोहम्मद और आरिज़ खान फरार हो गये. मुठभेड़ का नेतृत्व कर रहे एनकाउंटर विशेषज्ञ और दिल्ली पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा इस घटना में शहीद हो गए थे. फरार आतंकी आरिज खान को 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था.
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आरिज खान के गांव में पसरा सन्नाटा:
आरिज खान मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का रहने वाला है. आरिज खान की मां आजमगढ़ शहर में रहती है. घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है. इस घटना पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है.
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