ज्ञानवापी विवाद पर सुुप्रीम कोर्ट ने कहा, वाराणसी जिला जज आठ हफ्तों में सुनवाई पूरी करें
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Gyanvapi Controversy
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Masjid Vivad) में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जिला जज को ट्रांसफर करते हुये मामले की सुनवाई आठ हफ्ते में पूरी करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच (जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा) ने कहा कि मामला (Gyanvapi Masjid Vivad) हमारे पास जरूर है, मगर इसे वाराणसी कोर्ट में सुना जाये. कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर भी नाराजगी जताई.
सुुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला जिला जज के पास भेजा जाये, इस मामले में सभी पक्षों के हित को सुनिश्चित किया जाएगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह भी स्पष्ट किया कि वह मामले को निरस्त नहीं कर रहे हैं, आगे भी हमारे रास्ते खुले हैं.
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