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April 15, 2024

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लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा, दो साल तक की जेल की सजा का प्रावधान

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लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा

लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा

रांची. कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के नियमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन महंगा पड़ेगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दो साल तक जेल हो सकती है। इसके साथ एक लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। झारखंड सरकार का नया लोगो 15 अगस्त को लॉन्च होगा। कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने बुधवार को 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

अब राज्य में सभी के लिये मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं पहनने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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जैक, सीबीएसई और आईसीएससी के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपये दिये जायेंगे। तीनों बोर्ड के प्रथम को एक लाख, द्वितीय को 75 हजार और तृतीय को 50 हजार का पुरस्कार दिया जाएगा। 12वीं के तीनों संकाय विज्ञान, कला व कॉमर्स के प्रथम टॉपर को तीन लाख द्वितीय को दो लाख और तृतीय को एक लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

15 अगस्त को लॉन्च होगा झारखंड सरकार का नया लोगो
झारखंड सरकार का नया लोगो 15 अगस्त को लॉन्च होगा। नए लोगो में झारखंड के राजकीय पशु हाथी, राजकीय फूल पलाश व राज्य की कला संस्कृति को शामिल किया गया है। ये तीनों चीजें तीन लेयर में लोगों पर वृताकार रहेंगी और बीच में अशोक स्तंभ रहेगा. यह नया लोगों स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा।

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लॉकडाउन बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं
झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन पर कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। कैबिनेट में इस संबंध में चर्चा हुई है। मंत्रिपरिषद ने कोई भी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री ही आखिरी फैसला लेंगे।

झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या छह हजार के पार
राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या छह हजार को पार कर गई है। राज्य में कोरोना के 6195 मरीज हैं। जिसमें एक्टिव केस 3192 जबकि डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 3942 है। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 61 लोगों की मौत हुई है।

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