होली मनाने से पहले जान लें कोरोना गाइडलाइंस, जानिये आपके शहर में क्या है नियम ?
1 min readहोली का त्योहार देश भर में 29 मार्च को मनाया जायेगा. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइंस (Holi Festival Guidelines) जारी की है. इन गाइडलाइंस (Holi Festival Guidelines) का पालन करते हुए लोगों से होली मनाने की अपील की गई है.
बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी होली:
बिहार सरकार ने भी होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली के समय सार्वजनिक आयोजन न करें, क्योंकि यहां भी कोविड मामले बढ़ने लगे हैं. कोरोना महामारी से सचेत रहने की जरूरत है.
झारखंड में लागू रहेंगी पाबंदियां:
झारखंड सरकार ने भी सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. लोगों को अपने घर में होली मनाने को कहा गया है. झारखंड सरकार ने रामनवमी और सरहुल पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
यूपी में होली मिलन समारोह पर रोक:
यूपी में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी गई है. होली मिलन समारोह को लेकर अब प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा करने पर रोक है. यूपी सरकार ने पहले ही आठवीं तक के स्कूलों में 31 मार्च तक छुट्टी की घोषणा कर दी है. नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में धारा 144 लागू है. यहां चार से ज्यादा लोग घर से बाहर कहीं एकत्र नहीं हो सकते हैं.
इसके अलावा मध्य प्रदेश के दो शहर भोपाल और इंदौर में होलिका जलाने और होली खेलने पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में भी होली के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगाी.
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