कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे नियम
1 min readनई दिल्ली. देश में कोरोना के मामले (Corona Case in India) एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस (MHA New Guidelines) जारी की है. यह गाइडलाइंस एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे. नई गाइडलाइंस (MHA New Guidelines) के अनुसार कई तरह की पाबंदियां अभी लागू रहेगी. राज्यों को अपने यहां के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने का अधिकार होगा. वहीं कंटेनमेंट जोन (Contentment Zone) के बाहर लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का फैसला केंद्र की चर्चा से पहले नहीं होगा.
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क्या है नई गाइडलाइंस ?
सिनेमा हॉल (Cinema Hall) अभी भी 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ ही खुलेंगे
स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा.
किसी भी सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों में 200 से ज्य़ादा लोगों की उपस्थिति नहीं होगी. राज्य सरकार चाहे तो इस संख्या को 100 या इससे कम पर भी सीमित किया जा सकता है.
सभी जिलों में बनने वाले कंटेनमेंट जोन की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी. इसे हेल्थ मिनिस्ट्री से भी शेयर करना होगा.
जिन शहरों में वीकली 10% पॉजिटिविटी रेट है, वहां ऑफिस टाइमिंग में बदलाव और दूसरे जरूरी कदम उठाएं.
राज्यों को अपने यहां के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने की छूट है. हालांकि लॉकडाउन नहीं लगा पायेंगे.
एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के ही भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी. आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह के परमिट/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.
बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है.
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