लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होगी, आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
1 min readकेंद्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet) ने बुधवार को दो अहम विधेयकों को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र (Minimum Age of Marriage of Girls) एक समान करने पर मुहर लगा दी है. अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र भी 21 साल होगी. इसके अलावा आधार से वोटर कार्ड को जोड़ा (Voter Card Will Be Linked With Aadhaar) जाएगा.
बता दें कि लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र (Minimum Age of Marriage of Girls) एक समान करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में लालकिले से अपने संबोधन के दौरान की थी वहीं, आधार कार्ड और वोटर आईडी को एक साथ जोड़ने की मांग भी काफी लंबे समय से की जा रही थी.
विवाह की न्यूनतम उम्र की सीमा सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा. लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र पर विचार के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में नीति आयोग को सौंपी थी. यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो होती है.
1978 में हुआ था विवाह कानून में संशोधन:
लड़कियों की शादी के लिये न्यूनतम उम्र (Minimum Age of Marriage of Girls) में आखिरी बदलाव 1978 में किया गया था.शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उस समय लड़कियों की शादी की उम्र 15 से 18 साल की गई थी.
आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड:
वहीं केंद्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मतदाता सूची को और पारदर्शी बनाने के लिये आधार कार्ड से मतदाता सूची जोड़ने का विधेयक लाई है. जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन करते हुए 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वाले युवाओं को साल में चार बार मतदान सूची में नाम दर्ज करने की अनुमति देने का प्रावधान भी नये विधेयक में होगा.
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