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April 19, 2024

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Patna Gandhi Maidan Blast Case में 4 को फांसी की सजा, PM Modi की रैली में हुआ था धमाका

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Patna Gandhi Maidan Blast case

Patna Gandhi Maidan Blast case (Photo-Social Media)

पटना. पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुए ब्लास्ट मामले (Patna Gandhi Maidan Blast Case) में सजा का ऐलान कर दिया गया है. मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि दो को उम्रकैद हुई है. मामले में दो दोषियों को 10 साल और एक दोषी को सात साल की सजा सुनाई गई है. नरेंद्र मोदी की रैली में सिलसिलेवार रूप से धमाका हुआ था, इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 85 से ज्यादा लोग घायल हो गये थे.

एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह सोमवार को दोषियों की सजा का ऐलान किया. अदालत ने इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई. वहीं उमर सिद्दकी, अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा दी गई. अदालत ने अहमद हुसैन, फिरोज असलम को 10 साल की सजा, वहीं इफ्तेखर आलम को सात वर्ष की सजा का फैसला सुनाया.

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बता दें कि गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर 27 अक्टूबर 2013 को सीरियल बम ब्लास्ट (Patna Gandhi Maidan Blast Case) हुआ था. इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी. मामले में आठ साल बाद फैसला आया है. बुधवार को कोर्ट ने मुख्य छह आरोपित को देशद्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास, यूएपीए एक्ट की धारा में दोषी करार दिया था. इसके अलावा मामले में अन्य तीन दोषी पाए गए थे.वहीं एक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.

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