बिहार में सभी स्कूल-कॉलेज 11 अप्रैल तक बंद, सार्वजनिक समारोह पर रोक, जानिये पूरा दिशानिर्देश
1 min readपटना. कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नीतीश सरकार ने 11 अप्रैल तक स्कूल-कॉलेजों को बंद (School College close in Bihar) रखने का आदेश दिया है. इसके अलावा सार्वजनिक समारोह को लेकर भी गाइडलाइंस जारी (Corona Guidelines in Bihar) की गई है.
जानिये बिहार सरकार की पूरी गाइडलाइंस:
पांच अप्रैल से खुलने वाले सभी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, स्किल डेवल्पमेंट सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट) 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे.
भीड़-भाड़ वाले स्थान (सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेहड़ी) आदि स्थानों पर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस की तैनाती की जाएगी.
सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी व निजी पर रोक रहेगी. विवाह, श्राद्ध एवं पारिवारिक कार्यक्रम पर यह लागू नहीं होगा. श्राद्ध में 50 और शादी में कम से कम 100 और अधिकतम 250 लोग प्रशासनिक अनुमति के बाद ही शामिल हो सकते हैं.
सरकारी ऑफिस में सामान्य लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी. यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक रहेगी.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम पचास फीसदी क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा. यह व्यवस्था 15 अप्रैल तक लागू रहेगी.
सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थल, धार्मिक स्थल, शॉपिंग माल, होटेल, रेस्टोरेंट आदि का संचालन भारत सरकार की तरफ से जारी की गई दिशानिर्देश के तहत हो.
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.सीएम ने इस बैठक के दौरान कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करते हुए कई दिशानिर्देश दिये थे.
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