सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक, कमेटी का होगा गठन
1 min readनई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून (New Farmers Law) के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कमेटी के गठन का आदेश दिया है. हालांकि किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं. उन्होंने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा, तब तक किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा.
कमेटी ही निभाएगी निर्णायक भूमिका
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा. ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा, तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थ्ता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जो कमेटी बनाने का आदेश दिया है. उस कमेटी में कुल चार लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी शामिल हैं. यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल, पत्नी की मौत
अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी कमेटी बनाने का स्वागत किया गया. हरीश साल्वे कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि ये किसी पक्ष के लिए जीत नहीं होगी, बल्कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच का प्रयास ही होगा.
बता दें कि किसान संगठन तीनों कृषि कानून (New Farmers Law) को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 50 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
लेटेस्ट खबरों के लिये Boundaryline.in पर क्लिक करें. आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं.