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यूपी में 28 अगस्त से संपूर्ण लॉकडाउन की आई थी खबरें, अब सरकार ने दिया जवाब

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Bihar band

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लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने यूपी में बढ़ते कोरोना के मामले के बाद भी हो रही लापरवाही पर चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार (Up Government) से सख्त कदम उठाने को कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) की इस टिप्पणी के बाद यूपी में 28 अगस्त से लॉकडाउन लगने की खबरें तेजी से फैलने लगी। अब इस पर यूपी सरकार ने प्रतिक्रिया दी है।

बुधवार को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि लॉकडाउन की खबरें अफवाह हैं। उन्होंने मीडिया में एक प्रेस नोट जारी करते हुए कि ऐसी खबरें पूरी तरह से अफवाहों पर आधारित हैं।

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क्या कहा था हाईकोर्ट ने:

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं होने पर सख्ती दिखाते हुए कहा था कि सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के आश्वासन तो दिए लेकिन जिलों में प्रशासन सड़कों पर बेवजह घूमने वाली भीड़, चाय और पान की दुकानों पर इकट्ठा होते लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों पर सख्ती करने में नाकाम रही। कोर्ट ने सरकार को संक्रमण फैलने से रोकने के लिये सख्त कदम उठाए जाने की बात कही थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि हमारी राय में कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन से कम कोई भी विकल्प प्रभावी नहीं होगा। हमें सेलेक्टिव तरीके से ही सबकुछ बंद करना होगा, ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें। अदालत की टिप्पणी के बाद यह अफवाह उड़ी थी कि 28 अगस्त के बाद से यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा।

 

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