यूपी पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के लिये चुनाव आयोग ने जारी किया नया आदेश
1 min readलखनऊ. यूपी में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) के दौरान कोई किसी पर दवाब नहीं बना सके. इसके लिये चुनाव आयोग ने नया आदेश जारी किया है. चुनाव आयोग के नये आदेश के मुताबिक अब पंच और प्रधान के प्रत्याशी पूर्व या निवर्तमान माननीयों को चुनाव अभिकर्ता (एजेंट) नहीं बना पाएंगे. आयोग की तरफ से साफ किया गया है कि पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) के दौरान प्रत्याशी पूर्व या वर्तमान सांसद-विधायक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लॉक प्रमुख या किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव अभिकता न बनाएं जो भारत सरकार, राज्य सरकार या निकायों से किसी प्रकार का लाभ हासिल कर रहा हो.
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश पंचायत की तरफ से पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) के दौरान आपराधिक छवि के लोगों को भी एजेंट नहीं बनाने को कहा है. आयोग के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने देने, मतदाताओं को मतदान करने या न करने के लिए दबाव देने या किसी भी प्रकार से उपहार देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा बिना अनुमति लिए चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) में जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की भावनाओं का फायदा उठाना या भड़काना अनुचित है. ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी. कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी दूसरे प्रत्याशी के व्यक्तिगत चरित्र को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा आपत्तिजनक शब्दों के लिखित या मौखिक प्रयोग पर सख्त मनाही है.
बता दें कि पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर को लेकर सरकार में बैठक हो रही हैं और सूबे के ग्राम विकास राज्य मंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 15 फरवरी तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाने की बात कही है. ऐसे में पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है. पंचायत चुनाव के लिए 22 जनवरी को ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी होनी थी, लेकिन सरकार में आरक्षण के रोस्टर को लेकर बैठक ही चल रही है.
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