Unlock 5.0

अनलॉक- 5.0 को लेकर गाइ़डलाइंस जारी, सिनेमा हॉल खुलेंगे, जानिये क्या है नया दिशानिर्देश

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंंत्रालय ने अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) को लेकर बुधवार को दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं. अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को खोलने का आदेश जारी किया गया है. 15 अक्टूबर से 50 फीसदी सीट के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे. 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है.

क्या है गृह मंत्रालय का नया दिशानिर्देश:

15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा. इसे लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा.

स्वीमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा.

स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है. इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी है.

कंटनेमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक के लिये लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है.

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अलावा सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी.

65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा.

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केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा. जरूरी होने पर केंद्र से परामर्श कर फैसला लेना होगा.

बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक- 4 में स्कूलों को खोलने का फैसला लिया था, जिसके बाद 21 सितंबर से नौवीं से बारहवीं तक के स्कूल कुछ राज्यों में खोले गये हैं.