Lalu Prasad yadav

लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला

रांची. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ के अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट से जमानत (Lalu Yadav Bail) मिल गई है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद लालू यादव को जमानत दे दी गई.

फरवरी में कोर्ट ने सुनाई थी पांच साल की सजा:

बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया था. फरवरी में अदालत ने लालू यादव को दोषी करार देते हुये सजा का ऐलान किया था.

सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती में दी गई. लालू यादव के वकील ने कोर्ट में कहा कि लालू प्रसाद यादव 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद लालू यादव को बेल (Lalu Yadav Bail) दिया गया. अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 10 लाख रूपये की जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद अब लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े सभी मामलों में जमानत मिल गई है. जानकारी के मुताबिक कोर्ट की कागजी प्रक्रिया खत्म होने के बाद अगले हफ्ते लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं.

आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी:

वहीं लालू यादव को जमानत मिलने के बाद आरजेडी कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे. आरजेडी नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिये इसे सत्य की जीत बताई. कई जगह आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया.

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